Link PAN and Aadhar: आज ही कर लें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
Link PAN and Aadhar: अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है दरअसल, एसबीआई ने अपने ग्राहकों से एक अपील की है; बैंक के अनुसार किसी भी तरह की असुविधा से बचने या निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने के लिए पैन और आधार को लिंक (Link PAN and Aadhar) करना जरूरी है
एसबीआई ने आगे अपने खाताधारकों को चेतावनी दी है कि लिंक न करने की स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है बता दें कि सितंबर में सरकार ने बायोमेट्रिक आईडी आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी थी। बैंक खाता खोलने, बैंक खाते में नकद जमा करने, डीमैट खाते खोलने, लेनदेन करने सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन जरूरी है
संदेश के माध्यम से लिंक करने के लिए, एसएमएस को 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंकों की आधार संख्या> <10 अंकों का पैन नंबर> प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। लिंकिंग आयकर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home लिंक पर जाकर भी की जा सकती है।
Link PAN and Aadhar
वेबसाइट से लिंक करने के लिए, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और “हमारी सेवाएं” टैब के अंतर्गत “लिंक आधार” पर क्लिक करें। इसके बाद, पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें और “लिंक आधार” पर क्लिक करें। फिर दो दस्तावेजों को जोड़ा जाएगा।
एसबीआई ने आगे अपने खाताधारकों को चेतावनी दी है कि यदि दो दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय/निष्क्रिय हो जाएगा और निर्दिष्ट लेनदेन के संचालन के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है।
सितंबर में, सरकार ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समय सीमा मार्च 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ा दी थी।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई हैबैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकदी जमा करने, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और प्रतिभूतियों में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है। आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोनों को लिंक करना कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है